जगदलपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर द्वारा जनपद पंचायत बकावण्ड के अंर्तगत ग्राम पंचायत डिमरापाल के सचिव गनपत नागेश को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्होंने सीईओ जनपद पंचायत बकावण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत डिमरापाल के सचिव गनपत नागेश के द्वारा स्थानीय संपरीक्षा से आडिट नहीं कराने, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार/पुनरीक्षण कार्य नहीं कराए जाने, मूलभूत योजना एवं 15वें वित्त आयोग की राशि का गबन किए जाने सहित विगत 8 माह में मात्र 4 से 5 दिवस ही ग्राम पंचायत में उपस्थित रहने एवं योजनाओं से संबंधित जानकारी पूछने पर अभद्र व्यवहार किए जाने के कारण गनपत नागेश सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत बकावण्ड को उच्चाधिकारी के आदेश निर्देशों की अवहेलना अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही बरतने तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 72 के तहत ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के फलस्वरूप गनपत नागेश सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत बकावण्ड को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में गनपत नागेश सचिव पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत बकावण्ड का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बकावण्ड निर्धारित किया गया है। गनपत नागेश सचिव पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत बकावण्ड को निलंबन अवधि में छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील), नियम 1999 के नियम, 13 के तहत् नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।