पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दस वर्ष का कारावास
जगदलपुर। पत्नी की हत्या के आरोपी पति तुलाराम को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दस साल की सजा सुनायी है, साथ ही अदालत ने दोषी पर 100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा, अदालत ने धारा 302 के स्थान पर आरोपी को धारा 304 (भाग-2) भादवि के तहत दोषी मानते हुए दस वर्ष केसश्रम कारावास की सजा सुनाई।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसाार घटना बडांजी थाना क्षेत्र की है।आरोपी तुलाराम बघेल पिता-लुदरू बघेल, निवासी- ग्राम-घाटधनोरा बाजारपारा के विरुद्ध थाना-बडांजी जिला बस्तर में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में मामला दाखिल किया गया था, घटना 29 अप्रैल 2023 की है।मृतिका पदमा बघेल आरोपी की पत्नी अपने रिश्तेदारों के यहां दो दिनों से शादी में गई थी वहां से अत्यधिक शराब के नशे में अपने घर आई और अपने पति तुलाराम से खाना नहीं बनाने की बात को लेकर विवाद करने लगी, जिससे नाराज होकर पास पड़े लकड़ी के मुसर एवं बांस की छड़ी से अपनी पत्नी को मारा था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े ने पाया कि मृतका पदमा बघेल द्वारा अपने पति के लिए खाना बनाने से इंकार करने एवं अत्यधिक शराब के नशे में घर आने से आरोपी द्वारा तीव्र आवेश में विवाद की स्थिति में घटना अचानक हुई, इसलिए पूर्व नियोजित हत्या का आशय साबित नहीं हुआ।अदालत ने धारा 302 के स्थान पर आरोपी को धारा 304 (भाग-2) भादवि के तहत दोषी मानते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास और 100 रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई एवं जुर्माना की राशि न पटाने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।










