आयुक्त विश्वदीप ने निगम के अपर आयुक्तो को शक्तियां / अधिकार प्रत्यायोजित किये

रायपुर। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) के अधीन वेष्ठित शक्तियों के अधीन नगर पालिक निगम रायपुर के अपर आयुक्तों को शक्तियां / अधिकार प्रत्यायोजित किये है।
आयुक्त द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियां अधिकार के अंतर्गत अधिकारियो, कर्मचारियो के वेतन भत्तो एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर धनादेश (चेक) अपर आयुक्त (वित्त) जारी करेंगे। अपर आयुक्तो को आबंटित विभाग हेतु उचित प्रकिया के माध्यम से निजी प्लेसमेंट में अकुशल, अद्र्धकुशल, कुशल , उच्च कुशल श्रमिक एवं कर्मचारी रखे जाने की प्राप्त सक्षम स्वीकृति के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा मासिक व्यय के देयक की नस्तीयां संबंधित विभाग के अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जिसके ऑडिट परीक्षण उपरांत भुगतान की वित्तीय स्वीकृति अपर आयुक्त प्रदान करेगें।
संबंधित विभाग अपर आयुक्त नवीन कार्य को छोड़कर कार्यालयीन आकस्मिक व्यय से संबंधित छोटे-छोटे कार्यों हेतु राशि 1 लाख तक की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहित व्यय सीमा राशि 1 लाख तक ऑडिट परीक्षण उपरांत देयक की स्वीकृति प्रदान करेगें। अपर आयुक्तों को आबंटित विभाग के देयक भुगतान करने की नस्तियों संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अपर आयुक्त के माध्यम से वित्त विभाग में प्रस्तुत की जायेगी। आयुक्त द्वारा उक्ताषय का प्रषासनिक आदेष तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है।

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