हाईकोर्ट ने खारिज की 9 केबल डायरेक्टरों की याचिका

00 चार्जशीट के अनुसार होगी उचित कार्रवाई
बिलासपुर। केबल व्यवसायी अशोक अग्रवाल व उनके बेटे अभिषेक अग्रवाल, संजय खन्ना समेत 9 डायरेक्टरों के खिलाफ प्रार्थी डायरेक्टर ने 10 जून 2020 को रायपुर के देवेन्द्र नगर थाने में 68 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने धारा 409, 420, 120 – बी 34 के तहत मामला दर्ज किया था, वहीं बाद में आईपीसी की धारा 467, 468, और 471 के तहत अन्य अपराध भी जोड़े गए थे। अब आरोपियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राहत अर्जी दाखिल की थी और उसे रद्द करने की मांग की, जिसपर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर स्पष्ठ रूप से कहा कि आरोपों की पुष्टि हो रहे हैं, इसलिए चार्जशीट अनुसार कार्रवाई होगी। बता दें कि 68 करोड़ से अधिक के घोटाले का मामला है, इसमें हैथवे सी. सी. एन मल्टीनेट प्राईवेट लिमिडेट के डायरेक्टर बिलासपुर निवासी अशोक अग्रवाल, पुत्र अभिषेक अग्रवाल, संजय खन्ना, दुलाल बैनर्जी, मयुर गोविंद भाई कनानी, सुधीर सरीन, सुनील सेठी, राजेश कुमार मितल ने मिलकर कंपनी को वर्ष 2010 से 2020 तक 68 करोड़ 30 लाख का चूना लगाया था।

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