ट्रैफिक टीआई राकेश चौबे सेवा से बर्खास्त

रायपुर। रक्षित केन्द्र रायपुर में पदस्थ निरीक्षक राकेश कुमार चौबे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। चौबे के विरूद्ध थाना अजाक रायपुर में पंजिबद्ध अपराध धारा 451, 294, 323 (दो बार), 506बी, 354ए भादवि. एवं 3 (1) ड्ङ्ख) (द्व), 3 (1) (ह्म), 3 (2) (1ड्ड) अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एस.सी. एवं एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम रायपुर द्वारा निर्णय पारित करते हुए निरीक्षक को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
आईजी अमरेश मिश्रा ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए 26 सितंबर को निरीक्षक राकेश चौबे, रक्षित केन्द्र न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने से जो उसके नैतिक अध:पन का द्योतक एवं लोकहित मे शासकीय सेवा में रखने योग्य नही पाये जाने पर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1996 एवं पुलिस रेग्युलेशन के प्रावधान के तहत बर्खास्त किया गया है।
मामला पिछले वर्ष 24 मार्च को देवेंद्र नगर सेक्टर-3 स्थित गर्ल्स हॉस्टल का है। थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक तत्कालीन ट्रैफिक टीआई राकेश कुमार चौबे, हॉस्टल के अंदर घुसकर संचालिका के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। शिकायत में बताया गया कि टीआई ने छात्राओं, महिला से जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। मना करने पर टीआई ने शराब के नशे में महिला की पिटाई कर दी। यह पूरी घटना इस दौरान हॉस्टल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और फुटेज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *