प्रदेश में अवैध खनिज के 7723 प्रकरण में से 7555 में समझौता कर छोड़ा गया वाहनो को

रायपुर। पूर्व मंत्री व विधायक राजेश मूणत ने प्रदेश में अवैध खनिज के परिवहन के दर्ज प्रकरण तथा कृत कार्यवाही का मामला विधानसभा में उठाया। मुख्यमंत्री विष्णदेव साय ने सदन को बताया कि प्रदेश में अवैध खनिज के 7723 प्रकरण में से 7555 में समझौता कर जप्त वाहनो को छोड़ा गया है।
राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक प्रदेश में अवैध खनिज भण्डारण, उत्खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं और उन प्रकरणों पर क्या कार्यवाहियां की गई? मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक प्रदेश में अवैध खनिज भण्डारण/उत्खनन/परिवहन के कुल 7723 प्रकरण दर्ज किया गया है तथा इन प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए कुल 23 करोड़ 76 लाख 81 हजार 139 रूपये समझौता राशि वसूल किया गया है।
मूणत ने फिर पूछा कि क्या अवैध खनिज को तथा वाहनों को जब्त भी किया गया? यदि नहीं तो क्यों ? क्या समझौता राशि लेकर अवैध खनिज तथा वाहनों को छोडऩे का प्रावधान है? यदि हाँ तो कितने प्रकरणों में समझौता राशि लेकर वाहनों को छोड़ा गया ? मुख्यमंत्री ने बताया कि जी हॉ। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23-ख के तहत् समझौता राशि लेकर अवैध खनिज तथा वाहनों को छोडऩे का प्रावधान है। कुल 7723 प्रकरण में से 7555 प्रकरणों में समझौता राशि लेकर जप्त वाहनों को मय खनिज छोड़ा गया है।

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