जैन तीर्थ बाकेला (पंडरिया) में भूमि दाता का नाम अंकित करने हाईकोर्ट ने दिया आदेश

बिलासपुर। जैन तीर्थ बाकेला (पंडरिया) के मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भूमि दाता स्वर्गीय गौतम चंद लोढ़ा का नाम इस तीर्थ में अंकित करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिका को खारिज करते हुए मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा न उत्पन्न करने का आदेश दिया गया है।
स्वर्गीय गौतम चंद जैन ने आचार्य श्री मनोज सागर की प्रेरणा से पंडरिया ब्लॉक के बाकेला में 13 एकड़ 56 डिसमिल भूमि खरीदकर एक ट्रस्ट का गठन किया था और इस भूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया था। मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा था कि उनका निधन हो गया। इस बीच, मुंगेली स्थित एक अन्य जैन ट्रस्ट ने इस भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लिया। इसके साथ ही, ट्रस्ट के अनूप चंद बैद ने अपनी ओर से इस स्थान पर मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया।
इस पर स्वर्गीय गौतम जैन के पुत्र मनीष जैन ने इस मामले को संभागायुक्त दुर्ग से लेकर हाई कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई लड़ी। जनवरी 2023 में हाई कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। समय सीमा में आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई, जिस पर हाई कोर्ट के जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ में सुनवाई हुई।

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