नाबालिग से गैंगरेप, दो आरोपियों को मिली आजीवन कारावास

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। शादी समारोह में शामिल होने आई नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए हजार-हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों पिपलामार, बड़का टोला, पेण्ड्रा थाना निवासी गंगा राम चौधरी (20 वर्ष) और तुलबुल, पसान थाना निवासी नरेश चौधरी (18 वर्ष) को नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक नवीन कुमार बोरकर और शासन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।
बताया जाता हैं कि मामला थाना पेंड्रा अंतर्गत है, जहां बीते साल 20 अप्रैल को शादी समारोह में शामिल होने आई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म को आरोपियों ने अंजाम दिया था। गवाहों के अनुसार जंगल में बालिका संदिग्ध हालत में मिली थी, इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था।

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