स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट की अवधि बढ़ी 30 जून तक

रायपुर। राज्य सरकार ने 5 जून 2025 द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध को 14 जून 2025 से 25 जून 2025 तक शिथिल किया गया है। राज्य शासन एतद्वारा उक्त स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट की अवधि में संशोधन करते हुए 30 जून 2025 तक निर्धारित करता है। उक्त निर्धारित तिथि में संशोधन के फलस्वरूप जिला स्तर / शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को दिनांक 30 जून 2025 तक संबंधित जिला/विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाएंगे। स्थानांतरण नीति की शेष शर्तें यथावत रहेगी। कृपया उपरोक्त संशोधन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

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