संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने 30 अप्रैल तक विशेष छूट

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिये गये आदेशानुसार नगरीय निकायों के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र में इस वर्ष संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छुट प्रदान करते हुए शासन द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
नगरीय निकायों में संपत्तिकर व विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायो का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों का निर्वाचन आदि में आचार संहिता भी प्रभावी रही। उक्त कार्यो में निकायों के अधिकारी, कर्मचारी भी संलग्न रहे। फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित हुई है। इस पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार नगरीय निकायों को इस वर्ष निर्धारित अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छुट दी गई है। शासन के आदेशानुसार नगरीय निकायों के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर के राजस्व विभाग के समस्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर संग्रहण करने एवं नागरिको को आनलाईन भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के आदेश दिये गये है।

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