5753 वाणिज्यिक वाहनों के नाम छत्तीसगढ़ में हुए ट्रांसफर

रायपुर। पूर्व मंत्री व विधायक राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से प्रश्नोत्तरकाल के दौरान पूछा कि कैलेण्डर वर्ष 2019 से कैलेण्डर वर्ष 2023 तक अन्य राज्यों के (छत्तीसगढ़ छोड़कर) कितने वाणिज्यिक वाहनों के नाम छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रांसफर किये गये? नाम ट्रांसफर के पूर्व क्या वहां के राज्यों के परिवहन विभाग की एन.ओ.सी. या सहमति प्राप्त की गई है? यदि नहीं तो क्यों ? इसके नियम क्या है? सवाल पर मुख्यमंत्री साय ने सदन को बताया कि प्रश्नांकित अवधि में 5753 वाणिज्यिक वाहनों के नाम एन.ओ.सी. प्राप्ति उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रांसफर किये गये हैं। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत् नाम ट्रांसफर एवं धारा 48 के तहत् एन.ओ.सी./ सहमति लिये जाने के नियम हैं ।
मूणत ने फिर पूछा कि यदि बिना अन्य राज्यों की सहमति या एन.ओ.सी प्राप्त किये नाम ट्रांसफर किये गये तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? क्या प्रश्नांश अवधि में चोरी हुए वाहनों के नाम ट्रांसफर होने की शिकायतें मिली हैं? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? सीएम साय ने बताया कि सहमति उपरांत ही नाम ट्रांसफर किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं।










