प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी को रखने वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है – साय

रायपुर। सत्तापक्षा के विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला विधानसभा में उठाया। जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन को बताया कि प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी को रखने वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
मानसून सत्र के पहले दिन धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि क्या यह सही है कि प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने के नियम/निर्देश हैं? यदि हाँ तो वे नियम/निर्देश क्या हैं? क्या प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारियों को रखने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति जरूरी है तथा इस हेतु क्या नियम हैं? मुख्यमंत्री ने बताया कि आबकारी विभाग के अंतर्गत दो निगम क्रमश: छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड संचालित है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड:- यह सही है कि प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने के नियम/निर्देश हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी को रखने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति प्राप्त की जाती है। छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड- प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने हेतु संचालक मंडल द्वारा सेवा शर्तों का अनुमोदन किया जाता है। निगम में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

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