एनआईए ने माओवादी आशु कोर्सा के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र

00 फरवरी 2024 में की थी सेना के जवान की हत्या
रायपुर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में फरवरी 2024 में भारतीय सेना के जवानों की लक्षित हत्या के मामले में पहले गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। बीजापुर के आशु कोर्सा को जगदलपुर में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष आईपीसी 1860 की धारा 302 सहपठित 120बी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 16, 18, 20, 38 और 39 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

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आरसी-13/2024/एनआईए/आरपीआर मामले में एनआईए की जांच से पता चला था कि आरोपी मोतीराम अचला की हत्या के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) की आपराधिक साजिश में शामिल था। पीडि़त की पिछले साल 25 फरवरी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ राज्य के कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में उसेली गांव के मेले में जाने के दौरान सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एनआईए ने स्थानीय पुलिस द्वारा मूल रूप से दर्ज किए गए मामले को 29 फरवरी 2024 को अपने हाथ में लिया था और जांच के दौरान पाया था कि आरोपी आशु कोर्सा सीपीआई (माओवादी) के तहत काम करने वाले उत्तरी बस्तर डिवीजन के कुयेमारी एरिया कमेटी का एक सक्रिय सशस्त्र कैडर था। उसने एक अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता के साथ मिलकर मोतीराम अचला की पहचान की और स्थानीय बाजार में उसकी हत्या कर दी। उसे पिछले साल दिसंबर में एनआईए ने साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र के लोगों के मन में दहशत पैदा करना था। एनआईए मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए है।

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