जी मीडिया के पत्रकार दुर्गेश बिसेन को 6 माह का सश्रम कारावास, मारपीट मामले में कोर्ट का फैसला –

जी मीडिया के पत्रकार दुर्गेश बिसेन को 6 माह का सश्रम कारावास, मारपीट मामले में कोर्ट का फैसला –
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही : – सात वर्ष पुराने मारपीट प्रकरण में पेंड्रारोड स्थित न्यायालय ने जी मीडिया से जुड़े पत्रकार दुर्गेश बिसेन को दोषी ठहराते हुए छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, पेंड्रारोड (जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही) द्वारा सुनाया गया।
न्यायालय ने बुधवार को सुनाए अपने निर्णय में आरोपी को मारपीट तथा रास्ता रोकने के अपराध में दोषी माना। अदालत के अनुसार वर्ष 2019 में हुई घटना में आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट किए जाने का आरोप साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रमाणित पाया गया।
क्या था मामला –
प्रकरण थाना पेण्ड्रा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 की घटना से जुड़ा है। धनपुर तालाब क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 307/2019 दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई लंबे समय तक न्यायालय में चलती रही, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध माना और फैसला सुनाया।
न्यायालय का निर्णय –
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, पेंड्रारोड ने आरोपी दुर्गेश बिसेन को 6 माह के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड (जुर्माना) से दंडित किया है। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि निर्धारित जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण में आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक सोनी ने न्यायालय में पैरवी की।
फैसले के बाद चर्चा –
करीब सात वर्ष तक चले इस मामले में आए न्यायालय के फैसले के बाद गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लंबे समय से विचाराधीन इस प्रकरण में आए निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।










