गरियाबंद के डिप्टी कलेक्टर निलंबित,संभागायुक्त ने की कार्रवाई

रायपुर। नियमों के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अश्लील प्रकृति के कार्यक्रम को अनुमति प्रदान किए जाने के मामले में संभागायुक्त श्री महादेव कावरे द्वारा कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। जिला गरियाबंद में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर श्री तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 से 10 जनवरी के मध्य ग्राम उरमाल, थाना देवभोग, तहसील अमलीपदर, विकासखंड मैनपुर, जिला गरियाबंद में तथाकथित “ओपेरा (नृत्य, नाटक, संगीत)” कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक गतिविधियों के आयोजन की सूचना सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आई।
मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारी को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रस्तुत स्पष्टीकरण की विधिवत जांच उपरांत उसे असंतोषजनक पाया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यक्रम को अनुमति देते समय निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया तथा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरती गई।
उक्त कृत्यों को गंभीर प्रशासनिक कदाचार मानते हुए संभागायुक्त श्री महादेव कावरे द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिप्टी कलेक्टर श्री तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा निर्धारित किया गया है तथा वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

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