रानू साहू को अंतरित जमानत का लाभ नहीं मिल पाएगा

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश भूवन की युगल पीठ ने सोमवार को जेल में बंद रानू साहू को बड़ी राहत देते हुए 7 अगस्त तक जमानत मंजूर की है लेकिन इसका लाभ रानू साहू को होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने भी कोयला घोटाला मामले में अपराध दर्ज किया हुआ है। रानू साहू इन दिनों रायपुर की सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे है। इसी के साथ दीपेश टांक को युगल पीठ ने 7 अगस्त तक अंतरिम राहत दी है।
ईओडब्ल्यू और एसीबी ने रानू साहू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक नया मामला दर्ज किया है जिसमें रानू साहू के नाम पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है जिसकी जानकारी एफआईआर में दर्ज नहीं है।
जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की युगल पीठ ने सोमवार को यह फैसला दिया है। उल्लेखनीय हैं कि आईएएस अफसर रानू साहू, समीर बिश्नोई तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिकाएं लगातार खारिज हो रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की युगत पीठ ने रानू साहू और दीपेश टांक को अंतरिम जमानत देकर राहत प्रदान की है।

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