आरक्षक से मारपीट करने वाले तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ड्यूटी के दौरान आरक्षक आदित्य शर्मा के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों की तीन नये कानूनों में से एक भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला आदेश जारी करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ड्यूटी के दौरान आरक्षक आदित्य शर्मा के साथ विवाद करते हुए मोहम्मद अरशद खान, हर्ष राव और अकरम खान ने मारपीट की थी। लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने और उसे क्षति पहुंचाने को लेकर आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 186, 332, 353, 325 तथा 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसे लेकर अरशद खान की अग्रिम जमानत अर्जी को भारतीय न्याय संहिता के तहत सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने गुरुवार को खारिज कर दी। दो अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट से पहले ही निरस्त की जा चुकी है।

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