शासकीय और आवासीय भूमि पर निर्मित संपत्तियों के फ्री-होल्ड की प्रक्रिया यथावत

00 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ के रूप में अंकित भूमियों के डायवर्सन के बाद ही किया जाएगा फ्री-होल्ड
रायपुर। छत्तीसगढ गृह निर्माण मंडल की ऐसी भूमि जो आवासीय मद में दर्ज है, या आबंटित शासकीय भूमि के अंतर्गत आबंटित भवनों, भूखण्डों के फ्री-होल्ड की प्रक्रिया यथावत जारी है। हितग्राही को फ्री-होल्ड हेतु आवेदन मण्डल के नजदीकी संपदा कार्यालयों में कर सकते है। मंडल की ऐसी भूमि जो वर्तमान में कृषि प्रयोजनार्थ के रूप में अंकित है, उनमें डायवर्सन के बाद ही फ्री-होल्ड किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में कुछ प्रकरणों में राजस्व अभिलेख में धारणाधिकार आवासीय के स्थान पर कृषि प्रदर्शित हो रही है। भविष्य में हितग्राहियों को फ्री-होल्ड पश्चात भूमि के व्यपवर्तन हेतु कठिनाई का सामना न करना पड़े इस हेतु मण्डल द्वारा ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व विभाग से समन्वयन कर भूमि के व्यपवर्तन एंव धारणाधिकार में पहले परिवर्तन किये जाने हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल श्री कुन्दन कुमार द्वारा निर्देश दिये गये हैं एवं निर्णय लिया गया है कि, कृषि प्रयोजन अंकित भूमि का डायवर्सन पश्चात ही फ्री-होल्ड किया जावें।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि, ऐसी भूमि जो आवासीय मद में दर्ज है, वहाँ फ्री-होल्ड की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी। जो भूमि कृषि प्रयोजनार्थ अंकित है, उन भूमियों की फ्री-होल्ड प्रक्रिया डायवर्सन पश्चात ही की जावेगी, ताकि हितग्राहियों को असुविधा ना हो। डायवर्सन की कार्यवाही त्वरित करने हेतु भी हाऊसिंग बोर्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मण्डल को आबंटित शासकीय भूमि के अंतर्गत आबंटित भवनों, भूखण्डों के फ्री-होल्ड में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है। हितग्राही बिना किसी हिचक के फ्री-होल्ड हेतु आवेदन मण्डल के नजदीकी संपदा कार्यालयों में कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *