नई तबादला नीति का आदेश जारी

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को कैबिनेट से मंजूर हुई नई तबादला नीति के आदेश गुरुवार को जारी कर दिए। इसके तहत कल 6 जून से तबादले के इच्छुक अधिकारी कर्मचारी अपना आवेदन कर सकते है जो 14 जून तक लिए जाएंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य शासन एतद्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार स्थानांतरण नीति/प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। यह स्थानातरण नीति गृह (पुलिस) विभाग, आबकारी विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्यकर विभाग, पंजीयन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षीकीय कार्य में पदस्थ शिक्षकगणों तथा राज्य के निगम / मण्डल/आयोगों एवं स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।
1. जिला स्तर पर स्थानांतरण :-
14 जून, 2025 से 25 जून 2025 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी (गैर-कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किये जा सकेंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 06 जून, 2025 से 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किये जावेगे। कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किये जाने वाले पद जिला संवर्ग का है तो उनका स्थानातरण जिले के अंदर ही हो तथा स्थानांतरण आदेश तद्नुसार प्रसारित होंगे।
विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जावेगा। कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत उस पर जिले के माननीय प्रभारी मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा।
तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10त्न एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 15 त्न तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किये गए स्थानांतरणों की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। परस्पर सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनो आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से किये गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण परस्पर सहमति से किये गए स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा।