पूर्व एजी सतीश चंद्र को सुको से मिली अंतरिम जमानत

रायपुर। आखिरकार पूर्व एजी सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है और प्रकरण पर 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
उल्लेखनीय हैं कि पूर्व एजी सतीश चंद्र वर्मा पर नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला प्रकरण में डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की जमानत के लिए हाईकोर्ट को प्रभावित करने का आरोप है। ईडी ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था और फिर मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। पूर्व एजी सतीश चंद्र वर्मा ने पहले जिला अदालत और फिर हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की युगल पीठ ने पूर्व एजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, और विवेक तन्खा ने पैरवी की।

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