ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने चेंबर ने सौंपा वित्तमंत्री चौधरी को ज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में चेम्बर का प्रतिनिधि मंडल ने ओ.पी. चैधरी, वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन से मिलकर ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना क्रमांक 10-31/2018/वाक/पांच(46) को यथावत रखने ज्ञापन सौंपा।
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने चेंबर ने ओ.पी. चौधरी, वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री को ई-वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित बढ़ती जटिलताओं की जानकारी दी। वर्तमान में प्राप्त छूट हटने के कारण प्रतिदिन ई-वे बिल की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिसके कारण जीएसटी विभाग पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ेगा साथ ही साथ इज ऑफ डूइंग बिजनेस के उदेश्य को क्षति भी हो रही है। साथ ही छोटे व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पारवानी ने ओ.पी. चौधरी से निवेदन किया कि दिनाँक 24 मई 2024 को जारी अधिसूचना पर पुन: विचार करते हुए पूर्व मे जारी अधिसूचना को यथावत रखा जाए। जिस पर मंत्री चौधरी ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए चेंबर को आश्वस्त किया कि उपरोक्त प्रावधान से संबधित ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं होगी जिससे व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस अवसर पर चेम्बर सलाहकार सुरिन्दर सिंह, परमानंद जैन, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, मनमोहन अग्रवाल, उपाध्यक्ष भरत जैन एवं प्रीतपाल सिंह बग्गा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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