स्टील उद्योगों के हित में साय सरकार का बड़ा फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता-मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है तथा उनका लोड 2.5 एमव्हीए से अधिक है, उनको औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण तथा उन्हे प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने और राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष राहत पैकेज दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ऊर्जा प्रभार में 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रूपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया है।
विष्णुदेव साय कैबिनेट ने राज्य के स्टील उद्योगों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है । राज्य के मिनी स्टील प्लांट को ऊर्जा प्रभार में एक रुपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया । यह छूट कैप्टिव पॉवर प्लांट को छोड़कर एक मेगावाट से कम तथा 2.5 एमवीए से अधिक क्षमता वाले स्टील उद्योगों के लिए दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ स्टील उद्योगों ने उत्पादन बंद कर दिया था। 29 जुलाई 2024 से लगभग 150 मिनी स्टील प्लांट और 50 अन्य स्पंज आयरन प्लांट हड़ताल पर थे। विद्युत दरों में वृद्धि के कारण लौह बनाने की कीमत काफी बढ़ गई थी। स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन ने राज्य सरकार से पांच सालों के लिए 1.40 रुपये की अनुदान के साथ 15 सालों के लिए 8 प्रतिशत विद्युत शुल्क को 0 करने की मांग की थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *