Bilaspur high cout का बड़ा फैसला , सीनियर आईपीएस जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर के विरुद्ध दर्ज मामला भी रद्द ,

Bilaspur high cout का बड़ा फैसला , सीनियर आईपीएस जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर के विरुद्ध दर्ज मामला भी रद्द ,

Bilaspur : – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले को 13.11.2024 को रद्द कर दिया था और अब उसी मामले में दिनांक 2.01.2025 को उनकी पत्नी श्रीमती मनप्रीत कौर और दिनांक 4.01.2025 को व्यापारी प्रितपाल सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया है . चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है .

मनप्रीत कौर को मिली राहत –

2021 में ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) और EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने जीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप लगाया था . जिसमे उनके माता पिता और पत्नी एवं व्यापारी प्रितपाल सिंह को भी आरोपी बनाया गया था . जिसके विरुद्ध जीपी सिंह के छतीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमे उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें आरोपो से मुक्त करते हुए बड़ी राहत दी थी . इसी तारतम्य में जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर एवं प्रितपाल सिंह की ओर से अधिवक्ता हिमांशु पांडे ने कोर्ट में दलील दी कि एजेंसी ने जांच में कई त्रुटियां की थीं . पिछले 10 साल (2000-2010) की आय को नजरअंदाज किया गया, और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया । कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए मामले को रद्द कर दिया।

जीपी सिंह की सभी मामले पहले ही रद्द –

इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वरिष्ठ IPS अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी मामले को रद्द कर दिया था।

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