रायपुर में बोर खनन पर प्रतिबंध हटा, मानसून सक्रिय होने पर अधिनियम शिथिल

00 पेयजल अधिनियम शिथिल : 1 जुलाई से रायपुर में बोरिंग की अनुमति बहाल
रायपुर। जिले में अब बोर कराने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। जिले में मानसुन क्रियाशील हो गया हे इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम को 01 जुलाई से शिथिल कर दिया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया हे। उल्लेखनीय है कि जिले में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत 01 अप्रैल से जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके तहत ही बोर कराने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *