बलात्कार पीडि़ताओं के मुआवजे के लिए इस बार के बजट में 26.7 करोड़ का अंतरिम प्रावधान

बिलासपुर। राज्य शासन ने बलात्कार पीडि़ताओं के मुआवजे के लिए इस बार के बजट में 26.7 करोड़ रुपये का अंतरिम प्रावधान किया है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता पीएन भारत ने दी। याचिका पर अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी।
सामाजिक कार्यकर्ता सत्यभामा अवस्थी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि छत्तीसगढ़ में बलात्कार पीडि़ताओं, विशेष रूप से नाबालिगों के लिए मुआवजा योजना लागू की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य शासन इस असमंजस में था कि मुआवजा राशि का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। हालांकि, केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अदालत को जानकारी दी कि मुआवजा योजना को लागू करने के लिए राज्य शासन को कई बार स्मरण पत्र भेजे गए, लेकिन बजट स्वीकृति में देरी हो रही थी।

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