गीदम में स्लरी पाइप लाइन निर्माण के दौरान हुई बालक की मृत्यु के मामले में प्रशासनिक कार्यवाही जारी

दंतेवाड़ा। कार्यालय तहसीलदार गीदम द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार गीदम विकासखंड अंतर्गत ग्राम हाउरनार में स्लरी पाइप लाइन निर्माण कार्य के दौरान 28 जुलाई 2025 को निर्मित गड्ढे में गिरने से एक बालक की आकस्मिक एवं दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की घटना घटित हुई थी। उक्त प्रकरण वर्तमान में न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व), गीदम में विचाराधीन है। घटना पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) के खंड-6, क्रमांक-4 के प्रावधानों के अंतर्गत पीडि़त परिवार को चार लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत कर आरटीजीएस के माध्यम से विधिवत प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त संबंधित कंपनी एनएमडीसी एलएंडटी द्वारा पीडि़त परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता चेक के माध्यम से दी गई है।
27 दिसंबर 2025 को तहसीलदार श्री किशन मिश्रा, एनएमडीसी के वरिष्ठ प्रबंधक श्री अनिमेश झा एवं एलएंडटी कंपनी के अधिकारी श्री विनय सिंह द्वारा पीडि़ता के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की गई। इस दौरान स्थायी नौकरी एवं बच्चों के पालन-पोषण से संबंधित मांगों पर चर्चा की गई। पीडि़ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके परिजन बचेली में निवासरत हैं, जो सोमवार को पहुंचकर जिला प्रशासन, एनएमडीसी एवं स्लरी परियोजना के अधिकारियों के साथ संयुक्त चर्चा करेंगे।
कलेक्टर के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर, एनएमडीसी के अधिकारी, पीडि़त पक्ष एवं उनके परिजनों के साथ बैठक निर्धारित की गई है, जिसकी जानकारी पीडि़ता को दे दी गई है। एनएमडीसी के अधिकारियों द्वारा संविदा अथवा अस्थायी नौकरी प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इस संबंध में अंतिम निर्णय आगामी बैठक में पीडि़ता एवं संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा उपरांत लिया जाएगा।

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