न्यायालय ने हत्या के तीन आरोपितों को अर्थदंड के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई

जगदलपुर। बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में प्रेस-प्रसंग को लेकर 2 गांव के बीच बैठी पंचायत में लड़के पक्ष का समर्थन करते हुए आरोपियों ने लाठी-डंडे से पीट-पीट कर दूसरे पक्ष के एक युवक सोमडू पोडिय़ामी की जान ले ली थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद पुलिस ने मीठू मंडावी, बामन कुंजाम समेत एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी हुई थी, जो अब तक फरार हैं। पुलिस ने जगदलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में चार्जशीट पेश किया। सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद एडीजे अजय सिंह राजपूत ने मामले का फैसला मंगलवार को सुनाया और तीन आरोपियों को अर्थदंड के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है।
युवक की हत्या के इस मामले में वर्ष 2021 में कोड़ेनार इलाके की एक युवती अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी के घर दूसरे गांव गोरियापाल आ गई थी। जिसके बाद से इस मामले में दो परिवारों के साथ ही दो गांवों के बीच विवाद बढऩे लगा था। किसी तरह मामला शांत हो जाए इसके लिए मार्च 2021 में दोनों गांव की सहमती से सामाजिक स्तर पर दोनों गांव की पंचायत बिठाई गई थी। इस पंचायत में दोनों पक्ष के लोग पहुंचे थे। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, लड़की पक्ष के लोगों ने युवती को घर भेजने या फिर खर्चा देने की बात की थी। इसी बात से नाराज लड़के पक्ष के लोगों ने गाली-गलौच शुरू कर दी थी। सामाजिक पंचायत में ही दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया अैार मारपीट शुरू हो गई। वहीं लड़के पक्ष के कुछ युवकों ने पीट-पीटकर लड़की पक्ष के एक युवक सोमडू पोडिय़ामी की हत्या कर दी थी। इस बवाल में कुछ लोग घायल भी हुए थे। जिसके बाद यह मामला पुलिस थाना पहुंचा था। पुलिस ने जांच के बाद मामले को न्यायालय के समक्षा पेशा किया था। मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद एडीजे अजय सिंह राजपूत ने मामले का फैसला सुनाया और तीनों आरोपियों को अर्थदंड के साथ उम्र कैद की सजा सुना दी।










